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Dainik Bhaskar मेधा पाटकर को 5 महीने की जेल:मानहानि मामले में दिल्ली की कोर्ट ने सुनाया फैसला, पाटकर बोलीं- सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता

दिल्ली के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना की ओर से दायर आपराधिक मानहानि मामले में दिल्ली की साकेत कोर्ट ने सामाजिक कार्यकर्ता और नर्मदा बचाओ आंदोलन की प्रमुख मेधा पाटकर को पांच महीने के साधारण कारावास की सजा सुनाई। कोर्ट ने मेधा पाटकर पर 10 लाख का जुर्माना भी लगाया और जुर्माने की राशि वीके सक्सेना को देने का निर्देश दिया। मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट राघव शर्मा ने पाटकर को मानहानि का दोषी पाया और उन्हें सक्सेना की प्रतिष्ठा को हुए नुकसान के लिए मुआवजे के रूप में 10 लाख रुपए का भुगतान करने का निर्देश दिया,साथ ही कोर्ट ने उम्र का हावला देने वाली दलील को खारिज कर दिया। कोर्ट ने कहा कि यह केस 25 साल तक चला। हालांकि, अदालत ने दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 389(3) के तहत उनकी सजा को 1 अगस्त तक निलंबित कर दिया, ताकि वह आदेश के खिलाफ अपील कर सके। अदालत के आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मेधा पाटकर ने कहा- सत्य कभी पराजित नहीं हो सकता। हमने किसी को बदनाम करने की कोशिश नहीं की, हम केवल अपना काम करते हैं। हम अदालत के फैसले को चुनौती देंगे। बता दें, 30 मई को वीके सक्सेना की ओर से पेश वकील ने मेधा को अधिकतम सजा देने की मांग की थी। भारतीय दंड संहिता में आपराधिक मानहानि के मामले में अधिकतम 2 साल की कैद की सजा का प्रावधान है। 24 मई को साकेत कोर्ट ने मेधा को दोषी करार दिया गया था। कोर्ट ने मेधा पाटकर को भारतीय दंड संहिता की धारा 500 के तहत दोषी करार दिया था। कोर्ट ने मेधा को क्या कहते हुए दोषी बताया कोर्ट ने कहा था, ये साफ हो गया है कि आरोपी मेधा ने प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाने के लिए वीके सक्सेना के खिलाफ गलत जानकारी के साथ आरोप लगाए। बता दें, 25 नवंबर 2000 को मेधा पाटकर ने अंग्रेजी में एक बयान जारी कर वीके सक्सेना पर हवाला के जरिए लेनदेन का आरोप लगाया था और उन्हें कायर कहा था। मेधा पाटकर ने कहा था कि वीके सक्सेना गुजरात के लोगों और उनके संसाधनों को विदेशी हितों के लिए गिरवी रख रहे थे। ये बयान वीके सक्सेना की ईमानदारी पर सीधा-सीधा हमला था। मेधा ने कहा था- सक्सेना ने शारीरिक हमला भी किया था मेधा पाटकर ने कोर्ट में अपने बचाव में कहा था कि वीके सक्सेना वर्ष 2000 से झूठे और मानहानि वाले बयान जारी करते रहे हैं। उन्होंने 2002 में उन पर शारीरिक हमला भी किया था, जिसके बाद मेधा ने अहमदाबाद में एफआईआर द

Dainik Bhaskar राहुल का बतौर नेता प्रतिपक्ष संसद में पहला भाषण:भगवान शिव-गुरुनानक की फोटो दिखाई, बोले-खुद को हिंदू कहने वाले चौबीसों घंटे हिंसा करते हैं

कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सोमवार 1 जुलाई को लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष के तौर पर अपना पहला भाषण दिया। राहुल ने संसद में भगवान शिव और गुरु नानक की फोटो दिखाते हुए अपने भाषण की शुरुआत की। राहुल कुछ बोलते, इससे पहले ही स्पीकर ओम बिरला ने उन्हें टोका। बिरला ने कहा कि आपके सदस्यगण 353 का नियम बता रहे थे। आपने कहा कि सदन नियम प्रक्रिया से चलना चाहिए। नियम के अनुसार, किसी भी चिह्न या प्लेकार्ड को सदन में नहीं दिखाना चाहिए। इस पर राहुल ने कहा कि क्या हाउस (सदन) में भगवान शिव की तस्वीर दिखाना मना है? यहां दूसरी चीजों के चित्र दिखाए जा सकते हैं, लेकिन शिव जी का चित्र नहीं दिखाया जा सकता। अगर मैं कह रहा हूं कि हमें इनसे प्रोटेक्शन मिला, अगर मैं समझाना चाह रहा हूं कि कैसे प्रोटेक्शन मिला तो मुझे चित्र नहीं दिखाने दिया जा रहा। इसके बाद मेरे पास और भी चित्र हैं। मैं सब दिखाना चाहता था। स्पीकर सर, ये चित्र पूरे हिंदुस्तान के दिल में हैं। पूरा हिंदुस्तान, इसे जानता है, समझता है। राहुल ने शोर-शराबे के बीच तेज आवाज में कहा कि नरेंद्र मोदी जी पूरा हिंदू समाज नहीं है। बीजेपी पूरा हिंदू समाज नहीं है। RSS पूरा हिंदू समाज नहीं है। ये ठेका नहीं है बीजेपी का। जो लोग अपने आपको हिंदू कहते हैं, वे चौबीसों घंटे हिंसा करते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खड़े होकर इसका विरोध किया। अमित शाह ने माफी मांगने की मांग कर दी। राहुल का भाषण, PM-शाह का जवाब और स्पीकर का बयान, 15 बातें... 1. राहुल गांधी ने लोकसभा में जय संविधान के साथ अपनी स्पीच शुरू की। कहा- अच्छा लग रहा है कि हर दो-तीन मिनट पर बीजेपी के लोग संविधान-संविधान कर रहे हैं। हमने देश के लोगों के साथ मिलकर इसकी रक्षा की है। पूरा विपक्ष आइडिया ऑफ इंडिया को बचा रहा है। 2. राहुल गांधी ने संबोधन के दौरान भगवान शंकर की तस्वीर लहराई। इस पर स्पीकर ओम बिरला ने उनको टोकते हुए नियम पुस्तिका निकाल ली। राहुल ने कहा कि सदन में हम शिवजी की तस्वीर भी नहीं दिखा सकते, आप मुझे रोक रहे हैं। मेरे पास और भी तस्वीरें थीं, जिन्हें दिखाना चाहते थे। 3. राहुल गांधी ने भगवान शिव को अपने लिए प्रेरणा बताते हुए कहा कि उनसे विपरीत परिस्थितियों में संघर्ष की प्रेरणा मिली। उनके बाएं हाथ में त्रिशूल का मतलब अहिंसा है। हमने बिना किसी हिंसा के सच की रक्षा की है। बीजेपी को न

Dainik Bhaskar पीतांबरी चौबंदी, सिर पर साफा..नई ड्रेस में रामलला के पुजारी:वे एंड्रॉयड फोन मंदिर में नहीं ले जा सकेंगे, 5-5 घंटे की होगी शिफ्ट

अयोध्या में रामलला के पुजारियों के लिए सोमवार 1 जुलाई से ड्रेस कोड लागू हो गया। मुख्य पुजारी, 4 सहायक पुजारी और 20 ट्रेनी पुजारी एक खास परिधान में दिखेंगे। अब तक गर्भगृह में पुजारी केसरिया रंग के कपड़ों में दिखते थे। सिर पर केसरिया साफा, कुर्ता और धोती पहनते थे, लेकिन राम मंदिर ट्रस्ट ने इसमें बदलाव किया है। अब पुजारियों को पीतांबरी (पीली) चौबंदी के साथ धोती और सिर पर साफा बांधना होगा। नए ड्रेस कोड के बारे में ग्राफिक से समझिए... पूजा में एकरूपता के लिए ड्रेस कोड राम मंदिर के सहायक पुजारी संतोष कुमार तिवारी ने कहा- धर्मशास्त्रों के अनुसार, पुजारियों को ऐसे वस्त्र नहीं पहनने चाहिए, जिनमें पांव या सिर डालना हो। इसलिए नया ड्रेस कोड लागू किया गया है। संतोष तिवारी ने ये भी बताया- पहले पुजारी सामान्य धोती-कुर्ता, कुर्ता-पायजामा पहनकर आ जाते थे। साफा (पगड़ी) और पीतांबरी (पीली) भी पहनते थे, लेकिन यह अनिवार्य नहीं था। नए ड्रेस कोड को राम मंदिर की पूजा में एकरूपता लाने के लिए लागू किया गया। इससे वरिष्ठ पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास भी सहमत थे। आज से पुजारी एंड्रॉयड फोन नहीं ले जा सकेंगे ​​​​​​रामलला के दरबार में 1 जुलाई से पुजारी एंड्रॉयड फोन नहीं ले जाएंगे। संतोष तिवारी ने बताया- राम मंदिर ट्रस्ट ने सुरक्षा कारणों से यह निर्णय लिया है। दरअसल, हाल के दिनों में राम मंदिर परिसर के अंदर से कुछ ऐसी तस्वीरें सामने आई थीं, जिसको लेकर काफी हो-हल्ला मचा था। उनमें से एक पानी टपकने की तस्वीर भी शामिल थी। हालांकि, बाद में इस पर मंदिर ट्रस्ट की सफाई भी आई, जिसमें बताया गया था कि जिस जगह पर रामलला विराजमान हैं। वहां पर एक बूंद भी पानी नहीं गिरा। पुजारियों की सभी टीमें 5-5 घंटे देंगी सेवा राम मंदिर ट्रस्ट सहायक पुजारियों को हर महीने 32 हजार रुपए तनख्वाह देता है। अभी मंदिर में एक मुख्य पुजारी के साथ 4 सहायक पुजारी हैं। हर सहायक पुजारी के साथ 5 ट्रेनी पुजारी सेवा करेंगे। इनकी सेवा सुबह 3.30 बजे से रात 11 बजे तक होगी। इनमें से पुजारियों की हर टीम को 5 घंटे की सेवा देनी होगी। यह नियम भी 1 जुलाई से लागू कर दिया गया है। हर पहर की आरती में अलग पुजारी होंगे रामलला की भोग आरती दोपहर 12 बजे होगी। संध्या आरती शाम 7.30 बजे और भोग आरती 8 बजे होगी। रामलला की शयन आरती रात 10 बजे होगी, जिसके बाद गर्भगृह के

Dainik Bhaskar नए सेना प्रमुख ने भाई के पैर छूए:गार्ड ऑफ ऑनर मिला; चीन सीमा विवाद पर बोले- सेना हर चुनौती के लिए तैयार

देश के नए सेना प्रमुख जनरल उपेंद्र द्विवेदी को सोमवार (1 जुलाई) को सेरेमनी के दौरान गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। रायसीना हिल्स के साउथ ब्लॉक में हुए इवेंट के बाद 30वें सेना प्रमुख ने अपने भाई के पैर छूकर आशीर्वाद लिया। जनरल द्विवेदी ने 30 जून को ही बतौर सेना प्रमुख कार्यभार संभाला है। वे जनरल मनोज पांडे के बाद आर्मी चीफ बनाए गए हैं। 19 फरवरी को उन्हें वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बना गया था। 13 लाख सैनिकों की सेना का कार्यभार संभालने के बाद जनरल द्विवेदी ने कहा कि सेना, वायुसेना और नौसेना के बीच तालमेल बनाए रखने की दिशा में काम करना उनकी प्राथमिकता होगी। लद्दाख में चीन से चल रहे सीमा विवाद पर आर्मी चीफ बोले भारतीय सेना हर तरह की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार और सक्षम है। देखिए गार्ड ऑफ ऑनर की तस्वीरें... जनरल द्विवेदी के अपॉइंटमेंट में फॉलो किया गया सीनियरिटी कॉन्सेप्ट जनरल द्विवेदी को चीफ ऑफ आर्मी बनाने में सरकार ने सीनियरिटी कॉन्सेप्ट फॉलो किया। इस वक्त आर्मी में जनरल द्विवेदी के बाद सबसे सीनियर अफसर दक्षिणी सेना कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह हैं। जनरल द्विवेदी और लेफ्टिनेंट जनरल अजय कुमार सिंह, दोनों को 30 जून को रिटायर होना था। तीनों सेनाओं के प्रमुख 62 साल की उम्र तक या तीन साल, इनमें से जो भी पहले हो, तब तक सेवा दे सकते हैं। हालांकि, लेफ्टिनेंट जनरल रैंक के अधिकारियों की रिटायरमेंट एज 60 साल है, जब तक कि अधिकारी को फोर स्टार रैंक के लिए अप्रूव नहीं किया जाता है। सेना में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल पर काम करते रहे हैं जनरल द्विवेदी टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल को लेकर उत्साही होने के नाते, जनरल द्विवेदी ने नॉर्दर्न कमांड में सभी रैंकों की टेक्निकल बाउंड्रीज को बढ़ाने की दिशा में काम किया। उन्होंने बिग डेटा एनालिटिक्स, AI, क्वांटम और ब्लॉकचेन-बेस्ड समाधानों जैसी महत्वपूर्ण और उभरती हुई टेक्नोलॉजी को बढ़ावा दिया। जनरल द्विवेदी विदेशों में भी तैनात रहे जनरल द्विवेदी अपने दो विदेशी कार्यकाल के दौरान सोमालिया हेडक्वॉर्टर UNOSOM II का हिस्सा रहे। साथ ही सेशेल्स सरकार के सैन्य सलाहकार के रूप में काम किया। जनरल द्विवेदी ने डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज, वेलिंगटन और AWC, महू में हाईकमांड सिलेबस में भी भाग लिया। उन्हें USAWC, कार्लिस्ले, USA में विशिष्ट फेलो से सम्मानित किया गया

Dainik Bhaskar हरियाणा में आयुष्मान-चिरायु कार्ड से इलाज बंद:200 करोड़ की पेमेंट रोकने पर प्राइवेट अस्पतालों का फैसला; 1 करोड़ लोगों को देना होगा बिल

हरियाणा के प्राइवेट अस्पतालों में आज से आयुष्मान भारत-चिरायु हरियाणा कार्ड से इलाज बंद हो गया है। सरकार द्वारा पेमेंट रोकने पर प्राइवेट अस्पतालों ने ये फैसला लिया है। इससे मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश में 1.3 करोड़ से अधिक आयुष्मान-चिरायु कार्ड बनाए जा चुके हैं। इसमें से 90 लाख कार्ड धारक सुविधा का लाभ उठा चुके हैं। हरियाणा में आयुष्मान योजना के पैनल में 600 से अधिक प्राइवेट अस्पताल आते हैं। करीब 200 करोड़ रुपए का सरकार पर बकाया है। इसमें 20 फीसदी केवल हिसार का है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन (IMA) का कहना है कि सरकार जब तक राहत नहीं देती डॉक्टर कार्ड धारकों का इलाज नहीं करेंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. कमल गुप्ता ने डॉक्टरों से अपील की है वह इलाज बंद ना करें। उनकी समस्या का समाधान सरकार कर रही है। 15 जुलाई तक उनकी समस्या दूर कर दी जाएगी। 90 करोड़ की पेमेंट आई, मगर 200 करोड़ बकाया प्राइवेट अस्पतालों का करीब 200 करोड़ रुपए सरकार पर बकाया है। पिछले दिनों यह बकाया करीब 300 करोड़ तक पहुंच गया था, मगर स्वास्थ्य मंत्री गुप्ता से मीटिंग के बाद सरकार ने 90 करोड़ रुपए खातों में डलवाए। प्रदेश में रोजाना करीब 4 हजार लोग आयुष्मान योजना से इलाज करवाते हैं। प्रदेश के अस्पतालों का क्लेम रोजाना 4 करोड़ के आसपास बैठता है। ऐसे में अगर एक महीना भी पेमेंट लेट हो जाती है तो करीब 400 करोड़ रुपए पेंडिंग में चला जाता है। स्वास्थ्य मंत्री बोले-आगे से ब्याज के साथ रकम देंगे स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर कमल गुप्ता ने बताया कि प्राइवेट अस्पताल इस तरह मरीजों का इलाज करने से मना नहीं कर सकते। इससे मरीजों को परेशानी होती है। केंद्र की तरफ से चलने वाले सीएमएस पोर्टल से क्लेम लेने में दिक्कत आ रही है। पोर्टल का प्रोसेस स्लो चल रहा है। इससे ठीक किया जा रहा है। हरियाणा में 90 डॉक्टरों की भर्ती की है, जो आयुष्मान योजना से जुड़े केसों को देखेंगे। इससे डॉक्टरों को क्लेम लेने में दिक्कत नहीं आएगी। वहीं हम एक और राहत देने जा रहे हैं। जल्द ही इसे अप्रूव्ड कर दिया जाएगा। अब 15 दिन के बाद जो भी क्लेम पेमेंट लेट होगी उसे अस्पतालों को ब्याज सहित दिया जाएगा। हरियाणा में 1.3 करोड़ कार्ड धारक प्रदेश में 1.3 करोड़ कार्ड धारक हैं। इनमें चिरायु हरियाणा के तहत 74 लाख 33 हजार 548 कार्ड और आयुष्मान भारत योजना

Dainik Bhaskar पोर्श केस- पुणे पुलिस नाबालिग की जमानत के खिलाफ:सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाएगी; बॉम्बे हाईकोर्ट 25 जून को रिहा कर चुका

पोर्श कार हादसे के नाबालिग आरोपी की रिहाई के खिलाफ पुणे पुलिस सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगा सकती है। बॉम्बे हाईकोर्ट ने 25 जून को नाबालिग को जमानत दे दी थी। तब कोर्ट ने कहा कि हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा, जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते। फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। हाईकोर्ट के आदेश के बाद किशोर को सुधार गृह से रिहा कर दिया गया और उसकी हिरासत उसकी मौसी को सौंप दी गई थी। नाबालिग ने पोर्श कार से बाइक को टक्कर मारी थी, दो लोगों की मौत हुई थी आरोपी ने 18-19 मई की रात पुणे के कल्याणी नगर इलाके में IT सेक्टर में काम करने वाले बाइक सवार युवक-युवती को टक्कर मारी थी, जिससे दोनों की मौत हो गई थी। घटना के समय आरोपी नशे में था। वह 200 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से पोर्श स्पोर्ट्स कार चला रहा था। नाबालिग के माता-पिता और दादा फिलहाल घटना से संबंधित दो अलग-अलग मामलों में जेल में हैं। लड़के के पिता और दादा की जमानत याचिका पर पुणे की एक अदालत सोमवार को अपना आदेश सुना सकती है। हाईकोर्ट ने 3 आधार पर नाबालिग को जमानत दी... 1. हाईकोर्ट ने कहा- आरोपी की उम्र 18 साल से कम, उसे ध्यान में रखना जरूरी आरोपी लड़के की आंटी ने बॉम्बे हाईकोर्ट में रिहाई की याचिका लगाई थी। इस याचिका में कहा गया था कि लड़के को गैरकानूनी तरीके से हिरासत में रखा गया है। उसे तुरंत रिहा किया जाना चाहिए। जस्टिस भारती डांगरे और मंजुशा देशपांडे ने आरोपी को ऑब्जर्वेशन होम भेजने के जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड के आदेश को रद्द कर दिया था। बेंच ने यह भी नोट किया कि जुवेनाइल जस्टिस बोर्ड का आदेश अवैध था और बिना जुरिस्डिक्शन के जारी किया गया था। एक्सीडेंट को लेकर रिएक्शन और लोगों के गुस्से के बीच आरोपी नाबालिग की उम्र पर ध्यान नहीं दिया गया। CCL 18 साल से कम उम्र का है, उसकी उम्र को ध्यान में रखना जरूरी है। 2. कोर्ट बोला- नाबालिग आरोपी के साथ बड़े आरोपियों जैसा बर्ताव नहीं कर सकता कोर्ट ने कहा कि हम कानून और जुवेनाइल जस्टिस एक्ट के उद्देश्य से बंधे हुए हैं और हमें आरोपी के साथ वैसे ही पेश आना होगा, जैसे हम कानून का उल्लंघन करने वाले किसी और बच्चे के साथ पेश आते। फिर चाहे अपराध कितना भी गंभीर क्यों न हो। आरोपी रिहैबिलिटेशन में है, जो कि जुवेनाइल जस्टिस एक्ट मुख्य उद्देश्य है। वह

Dainik Bhaskar ​​​​​​​जज ने पूछा-राहुल गांधी विदेशी हैं, कहां से पता चला:लखनऊ हाईकोर्ट में याचिकाकर्ता को फटकार, कहा- भाजपा कार्यकर्ता हो, इसे क्यों छुपाया

राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द करने के लिए दायर जनहित याचिका पर लखनऊ हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। कोर्ट ने याचिकाकर्ता से पूछा कि आपको कैसे पता चला कि राहुल गांधी विदेशी नागरिक हैं। आप बीजेपी कार्यकर्ता हैं, आपने यह बात याचिका में क्यों नही बताई। मामले की सुनवाई जस्टिस राजन रॉय और जस्टिस ओम प्रकाश शुक्ला ने की। सोमवार को सुनवाई के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया। पढ़िए सुनवाई के दौरान क्या बहस हुई... जस्टिस रॉय ने पूछा- यहां पर याचिकाकर्ता कौन है? इसपर याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडेय ने कहा कि कर्नाटक के एस विग्नेश शिशिरा। जस्टिस रॉय ने पूछा- ये करते क्या हैं ? जनहित याचिका के बारे में हम इनकी साख के बारे में जान सकते हैं। अच्छा इश्यू बताइए क्या है? याचिकाकर्ता के वकील अशोक पांडेय ने कहा- राहुल गांधी ब्रिटिश नागरिक हैं। यह सूरत कोर्ट द्वारा दोषी साबित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने दोष सिद्धी पर रोक लगा दी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि यह सांसद बनने के योग्य हैं? इसके साथ जब इन्होंने एक बार विदेशी नागरिकता स्वीकार कर ली है, तो यह भारतीय नागरिक बनने के योग्य नहीं हैं। गृह मंत्रालय ने नागरिकता से संबंधित नोटिस भी राहुल गांधी को साल 2019 में भेजा था, लेकिन पांच साल बीत जाने के बाद भी उन्होंने मामले में कोई जवाब नहीं दिया है। जस्टिस रॉय ने कहा- किसने माना कि राहुल गांधी विदेशी हैं? वकील ने कहा- कुछ दस्तावेज बताते हैं कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। दस्तावेज के आधार पर कहा गया कि वह ब्रिटिश नागरिक हैं। जस्टिस रॉय ने पूछा- आपको यह दस्तावेज कहां से मिले? वकील ने कहा- नेट से डाउनलोड किया है। जस्टिस रॉय ने पूछा- कौन से वेबसाइट से। इसी बीच याचिकाकर्ता विग्नेश अपने वकील अशोक पांडेय के पास पहुंचे। वकील से कहा कि आप उधर जाकर बैठ जाइए। जस्टिस रॉय ने कहा- ओके मिस्टर पांडेय हमने आपको सुन लिया। वकील ने कहा- लार्डशिप कृपया और सुन लीजिए। हमें कई और चीजें प्रस्तुत करनी हैं। जस्टिस रॉय ने कहा- क्या आपके याचिकाकर्ता ने सक्षम प्राधिकारी से संपर्क किया है? वकील ने कहा- नहीं। जस्टिस रॉय ने कहा- फिर, वकील ने कहा- सर, कृपया हमारी बात सुनिए। जस्टिस रॉय ने कहा- कृपया, कोर्ट को टेक फॉर ग्रांट मत लीजिए। हम आपके साथ धैर्य बरत रहे हैं, लेकिन इसे टेक फॉर ग्रांट मत लीजिए। पीआईएल कर दिया, जबकि नागरिकता का इश्य

Dainik Bhaskar फंदे पर लटके मिले पति-पत्नी और 3 बच्चों के शव:आलीराजपुर में पड़ोसी बोले-परिवार ने कभी परेशानी का जिक्र नहीं किया, पुलिस मौके पर

आलीराजपुर के वालपुर में पति-पत्नी और तीन बच्चों के शव फांसी के फंदे पर लटके मिले हैं। मामला गुनेरी पंचायत के राउड़ी गांव का है। पुलिस परिजन के बयान ले रही हैं। ग्रामीणों ने बताया कि राकेश पिता जागर सिंह, ललिता पति राकेश, उनकी बेटी लक्ष्मी, बेटा प्रकाश और अक्षय के शव घर में ही फंदे पर लटके मिले। राकेश के चाचा सुबह घर पहुंचे तो इसकी जानकारी लगी। इसके बाद पुलिस को सूचना दी गई। एसपी राजेश व्यास मौके पर पहुंच गए हैं। ग्रामीणों का कहना है कि परिवार के मुखिया या किसी सदस्य ने कभी किसी परेशानी का जिक्र नहीं किया। खबर लगातार अपडेट की जा रही है...

Dainik Bhaskar न्यूज इन ब्रीफ@11 AM:वेस्टइंडीज में तूफान में फंसी टीम इंडिया; NEET रीएग्‍जाम रिजल्‍ट जारी, 6 टॉपर घटे; कॉमर्शियल सिलेंडर ₹31 सस्ता

नमस्कार, आइए जानते हैं आज सुबह 11 बजे तक की देश-दुनिया की 10 बड़ी खबरें… 1. NEET रीएग्‍जाम रिजल्‍ट जारी, नई मेरिट लिस्ट भी आई; 67 से घटकर 61 हुए टॉपर NTA ने NEET UG रीएग्जाम का रिजल्‍ट जारी कर दिया है। रिजल्ट के साथ ही नई मेरिट लिस्ट भी आ गई है। इसमें टॉपर्स की संख्या घट गई है। पुरानी लिस्ट में जहां 67 कैंडिडेट्स को ऑल इंडिया रैंक-1 मिली थी, वहीं अब यह संख्या घटकर 61 हो गई है। रीएग्‍जाम ग्रेस मार्क्‍स पाने वाले 1563 कैंडिडेट्स के लिए हुआ था, इसमें सिर्फ 813 ने ही भाग लिया था। 720 में से 720 नंबर पाने वाले 6 में से 5 स्‍टूडेंट्स रीएग्‍जाम में शामिल हुए थे। इनमें से किसी ने भी रीएग्‍जाम में 720 नंबर स्‍कोर नहीं किए हैं। पढ़ें पूरी खबर... 2. कॉमर्शियल गैस सिलेंडर 31 रुपए तक सस्ता हुआ, दिल्ली में कीमत 1646 रुपए आज से 19 किलो वाला कॉमर्शियल सिलेंडर ₹31 तक सस्ता हो गया है। दिल्ली में दाम अब ₹30 घटकर ₹1646 हो गए हैं। पहले यह ₹1676 में मिल रहा था। कोलकाता में यह सिलेंडर अब ₹1756 में मिल रहा है, पहले इसके दाम ₹1787 थे। मुंबई में सिलेंडर ₹1629 से ₹31 कम हो कर ₹1598 का हो गया है। चेन्नई में सिलेंडर ₹1809.50 का मिल रहा है। हालांकि, 14.2 KG वाले घरेलू गैस सिलेंडर के दाम में कोई बदलाव नहीं हुआ है। दिल्ली में यह ₹803 और मुंबई में ₹802.50 का मिल रहा है। पढ़ें पूरी खबर... 3. आज से तीन नए क्रिमिनल कानून लागू, शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल आज यानी 1 जुलाई से देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम लागू हो गए हैं। अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है। रेप की धारा 375 नहीं, अब 63 है। शादीशुदा महिला को फुसलाना अब अपराध है, जबकि जबरन अप्राकृतिक यौन संबंध अब अपराध की कैटेगरी में नहीं आएगा। इसके अलावा कई प्रोसीजरल बदलाव भी हुए हैं, जैसे अब घर बैठे e-FIR दर्ज करा सकते हैं। पढ़ें पूरी खबर... 4. टीम इंडिया बेरिल तूफान में फंसी, 210 kmph की रफ्तार से हवाएं चल रहीं, एयरपोर्ट पर ऑपरेशन बंद टी-20 वर्ल्‍ड कप 2024 की चैंपियन टीम इंडिया बेरिल तूफान की वजह से बारबाडोस में ही फंसी हुई है। टीम को भारत आने के लिए सोमवार को न्‍यूयॉर्क के लिए उड़ान भरनी थी, लेकिन खराब मौसम की वजह से टीम के

Dainik Bhaskar 3 नए आपराधिक कानून लागू:भारतीय न्याय संहिता के तहत भोपाल में रात 12.05 पर पहली FIR दर्ज; दिल्ली के पुलिस स्टेशनों में पोस्टर लगे

देश में अंग्रेजों के जमाने से चल रहे कानूनों की जगह 3 नए कानून भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1 जुलाई से लागू हो गए हैं। इन्हें IPC (1860), CrPC (1973) और एविडेंस एक्ट (1872) की जगह लाया गया है। नए कानून लागू होने से पहले देशभर के थानों में लोगों में जागरूकता पैदा करने के लिए कानूनों के बारे में पोस्टर लगाए गए हैं। भारतीय न्याय संहिता-2023 (BNS) की धारा 296 के तहत पहली FIR भोपाल के हनुमानगंज थाने में रात 12:05 बजे दर्ज की गई। इसके अलावा दिल्ली में भी कमला मार्केट थाने में BNS की धारा 285 के तहत एक रेहड़ी-पटरी वाले के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। नए क्रिमिनल कानूनों में महिलाओं, बच्चों और जानवरों से जुड़ी हिंसा के कानूनों को सख्त किया गया है।जीरो FIR, ऑनलाइन शिकायत दर्ज करने, SMS या ईमेल से समन भेजने और जघन्य अपराध की वीडियोग्राफी जैसे प्रावधान अनिवार्य किए गए हैं। गौरतलब है कि IPC-इंडियन पीनल कोड में 511 धाराएं थीं, लेकिन भारतीय न्याय संहिता में 358 धाराएं ही हैं। आपराधिक कानून में बदलाव के साथ ही इसकी धाराओं का नंबर भी बदला गया है। ये हैं सबसे बड़े बदलाव 8 राज्यों में कानूनों के लागू होने से पहले की तैयारी क्या... ममता ने मोदी को चिट्ठी लिखकर कहा था- जल्दी में पास किए गए, इनका लागू होना टालें​​​​​​​ ​​​​​​​​​​​​​​पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखकर इन कानूनों को लागू करने से रोकने की मांग की थी। बंगाल CM ने संसद से इन कानूनों की नई समीक्षा कराने की मांग की थी।ममता ने 20 जून को कांग्रेस नेता पी चिदंबरम से मुलाकात की थी। चिदंबरम इन तीनों कानूनों की जांच को लेकर बनाई गई संसद की स्थायी समिति के सदस्य थे।​​​​​​​ ममता ने ये भी कहा था- मेरा भरोसा है कि अगर कानून लागू नहीं होते और उनका रीव्यू किया जाता है तो इससे लोगों का न्याय व्यवस्था में विश्वास बढ़ेगा और देश में कानून का शासन लागू होगा। पढ़ें पूरी खबर... ये खबर भी पढ़ें... नए क्रिमिनल कानूनों को जानिए- शादीशुदा महिला को फुसलाने पर जेल, मर्डर पर 302 नहीं, धारा 101 लगेगी 1 जुलाई से देशभर में तीन नए क्रिमिनल कानून लागू होने से ये बदलाव हुए हैं। अब मर्डर करने पर धारा 302 नहीं, 101 लगेगी। धोखाधड़ी के लिए फेमस धारा 420 अब 318 हो गई है